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हाई कोर्ट से किसी भी प्रकार की नहीं मिली राहत अरनव गोस्वामी को।

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रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संपादक अरनव गोस्वामी को हाईकोर्ट से को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है। जबकि सबकी निगाहें गुरुवार को हाई कोर्ट पर टिकी हुई थी कि कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाएगी।
बता दें कि हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी के केस को आगे की ओर बढ़ा दिया है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है, ” कि वह इस केस को पूरी तरह से सुनना चाहती है, जिससे वह अपना फैसला लेने में कोई गलती ना करें।
अर्नब गोस्वामी को अलीबाग कोर्ट ने आर्किटेक्ट आत्महत्या के मामले में 14 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया था।
हलाकि अर्नब गोस्वामी ने उच्च न्यायालय में जमानत की याचिका उसी दिन दी थी, और उसके साथ साथ ही अर्नब गोस्वामी ने साफ तौर पर यह कहा है “कि उन पर लगाए गए एग्जाम बेबुनियाद है।
जिसके चलते न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक और एसएस शिंदे ने कहा है, ” कि वह इस मामले को पूरा सुनने के बाद ही अपना कुछ फैसला सुनाएंगे, जो शुक्रवार को सुनाया जाएगा। बता दें कि अर्नब गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से जल्दी से जल्दी अर्नब गोस्वामी को राहत देने की बात कही है।

Rashi bansal

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