मेरठ - आसपास

मेरठ में तीन दिन पहले ही मिलेगा पटाखे बेचने का लाइसेंस ।

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सरधना में घर के अंदर पटाखों के विस्फोट होने से 2 लोगों की मौत हो गई जिसके कारण एसएसपी ने थाने पर सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में पटाखों के गोदाम पर कार्यकारी कार्यवाही करने के निर्देश दिया पटाखों को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी थाना प्रभारी को कप्तान ने अपने आवास पर बुलाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए।

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मेरठ एसएसपी अजय साहनी ने कहा कि गोदाम में पटाखों की स्टॉक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, और जनपद में पुलिस की टीम जांच का कार्य कर रही है और अवैध रूप से पटाखे बिक्री करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी।

सीएफओ संतोष कुमार ने बताया कि फिलहाल किसी को भी पटाखे बिक्री का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। स्थाई पटाखे बिक्री करने वाली दुकानों को 3 दिन पहले ग्रीन पटाखों की बिक्री का लाइसेंस दिया जाए अस्थाई पटाखों की दुकानों को लाइसेंस देने के लिए डीएम और एसएसपी से पहले विचार विमर्श किया जाएगा यदि दोनों अक्सर अनुमति देते हैं तो ही पटाखे का बिक्री का लाइसेंस दिया जाएगा उस पर भी सिर्फ ग्रीन पटाखे ही दे सकते है।

पटाखों की दुकान के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं-

1- पटाखों की दुकान आबादी से दूर होनी चाहिए।
2- बिजली के ट्रांसफार्मर के आस पास कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। 3-जब जिला प्रशासन अग्निशमन विभाग और संबंधित थाना पुलिस की एनओसी मिल जाएगी उसके बाद ही पटाखे बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा।
4- धूम्रपान निषेध की सूचना का बोर्ड पटाखों की दुकान पर होना चाहिए।
5- आग बुझाने के लिए व्यक्ति बाल्टी और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
6- कोई भी ज्वलनशील पदार्थ पटाखों की दुकान पर उपलब्ध नहीं होना चाहिए।
7- पटाखे की दुकान चलाने वाले व्यक्ति के पास आतिशबाजी के अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
8- पटाखों की दुकान पर फर्स्ट एड बॉक्स का होना अनिवार्य है।

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